Sunday, October 30, 2011

एक ही अर्जी में ज्यादा मुद्दे पर मांग सकते हैं सूचना : सीआईसी

एक ही अर्जी में ज्यादा मुद्दे पर मांग सकते हैं सूचना : सीआईसी ( Power of  RTI -Right To Information Act - CIC)

नई दिल्ली. केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने वाले लोग एक से ज्यादा मुद्दों पर सूचना मांग सकते हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेष गांधी ने अपने पूर्व सूचना आयुक्त के फैसले को पलटते हुए आदेश दिया कि आरटीआई आवेदन को सिर्फ एक मुद्दे पर सीमित रखना जरूरी नहीं है। शैलेष गांधी ने डी के भौमिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया।




भौमिक ने आईडीबीआई बैंक से एक ही आवेदन में कई विषयों पर जानकारी मांगी थी, लेकिन बैंक ने यह कहकर आवेदन खारिज कर दिया कि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी एक ही विषय पर सीमित नहीं है। बैंक ने 19 मुद्दों पर जानकारी मांगने के लिए भौमिक से 180 रुपए मांगे थे।



बैंक ने पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह और पूर्व सूचना आयुक्त एएन तिवारी के फैसले का हवाला भी दिया जिसमें कहा गया था कि आरटीआई एक्ट के मुताबिक आवेदन में सिर्फ एक जानकारी या एक ही मुद्दे से जुड़ी जानकारी मांगी जा सकती है। सूचना आयुक्त शैलेष गांधी ने कहा कि पूर्व सूचना आयुक्त ने ऐसे कोई मानक निर्धारित नहीं किए जिनसे मांगी गई जानकारियों की श्रेणियों में बांटा जा सके



गांधी ने कहा कि वे पूर्व सूचना आयुक्त के फैसले को ससम्मान नकारते हैं। उन्होंने अपने निष्कर्ष के लिए कोई कानूनी आधार मुहैया नहीं करवाया है।
News Source : http://www.bhaskar.com/article/NAT-cic-says-that-a-person-can-ask-information-of-many-issues-on-single-application-2393040.html
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