Sunday, October 30, 2011

सीबीआई को आरटीआई से बाहर रखना गलत

सीबीआई को आरटीआई से बाहर रखना गलत ( CBI out of RTI Act - Its Wrong)


केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी)ने सीबीआई को सूचना के अधिकार (आरटीआई) एक्ट के दायरे से बाहर रखने के लिए केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। सीआईसी ने कहा है कि वह ऐसा करके संसद की ओर से बनाए गए नियम की अनदेखी कर रहे है।




पीएफ घोटाला मामले में आरोपी जज (रिटायर्ड) आरएन मिश्रा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने कहा कि यह छूट पारदर्शिता कानून के पत्र अथवा भावना के अनुरूप नहीं है। जस्टिस मिश्रा ने आरटीआई आवेदन के जरिये अपने मामले की जानकारी सीबीआई से मांगी थी। जांच एजेंसी ने यह कहते हुए संबंधित जानकारी देने से इनकार कर दिया कि सरकार ने 9 जून से प्रभावी पारदर्शिता कानून के तहत उसे आरटीआई खुलासे से छूट पाने वाले संगठनों की सूची में रखा है।


सूचना आयुक्त शैलेष गांधी ने कहा कि सीबीआई की ओर से भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और आतंकवाद को छोड़ अन्य संगठित और गंभीर किस्म के अपराधों की जांच की जाती है। केंद्रीय सूचना आयोग मानता है कि सीबीआई को दी गई छूट आरटीआई एक्ट के सेक्शन 24 की भावना के अनुरूप नहीं है। यह देश के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आरटीआई एक्ट के सेक्शन 24(2) के तहत दी जाने वाली रियायत के हिसाब से सीबीआई के काम को उपयुक्त नहीं माना जा सकता।

News Source - http://sandhyajyotidarpan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=157:2011-07-02-06-19-47&catid=48:featured&Itemid=99
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