Sunday, October 30, 2011

सूचना देने से इंकार नहीं कर सकते शिक्षण संस्थान

सूचना देने से इंकार नहीं कर सकते शिक्षण संस्थान ( Education organizations not denied to give information under RTI Act)

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने व्यवस्था दी है कि शिक्षण संस्थान व्यावसायिक गोपनीयता का हवाला देकर सूचना अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी देने से इंकार नहीं कर सकते। सूचना आयुक्त शैलेष गांधी ने एक मामले में अपने आदेश में कहा, शिक्षण संस्थान व्यावसायिक गोपनीयता से संबंधित धारा 8 (1)(डी) के तहत छूट का दावा नहीं कर सकते। आरटीआइ एक्ट की इस धारा के तहत छूट के लिए किसी संस्थान का व्यावसायिक या व्यापारिक संस्था होना जरूरी है। यह मामला दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से जुड़ा है। एक आरटीआइ आवेदक ने विश्वविद्यालय से संबद्ध गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को उसके मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए फिर से वैधता प्रदान करने संबंधी ब्योरा मांगा था। आवेदक ने विश्वविद्यालय से इंस्टीट्यूट द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र व अस्थायी संबद्धता के लिए किए गए आवेदन और घोषणापत्र से संबंधित दस्तावेज भी दिखाए जाने की मांग की थी। इंस्टीट्यूट ने व्यावसायिक गोपनीयता और निजी सूचना का हवाला देते हुए यह जानकारी देने पर आपत्ति जताई थी। इंस्टीट्यूट ने दलील दी थी कि संबंधित दस्तावेजों में फैकल्टी के पैन नंबर व निजी ब्योरा और संस्थान के बैंक स्टेटमेंट्स व अन्य व्यावसायिक सूचनाएं शामिल हैं, लिहाजा उन्हें उजागर नहीं किया जा सकता।

News Source : http://in.jagran.yahoo.com/epaper/article/index.php?page=article&choice=print_article&location=10&category=&articleid=111706568371988496
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